Jharkhand High Court का फैसला: निकाय चुनाव का रास्ता साफ, विधानसभा वोटर लिस्ट पर होगा मतदान

Ranchi: Jharkhand High Court में नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई।

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई वोटर लिस्ट ही अपडेटेड वोटर लिस्ट है और इसी के आधार पर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

वोटर लिस्ट और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से उन्हें वोटर लिस्ट मिल चुकी है और इसी आधार पर आगे की चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार करने में लगभग 75 दिन लगेंगे, जिसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद निर्धारित करने को कहा।

Jharkhand High Court: कौन-सी वोटर लिस्ट होगी मान्य?

भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत को सूचित किया कि 13 जनवरी 2025 को ही झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग को पुनरीक्षित वोटर लिस्ट सौंप दी गई थी। इस लिस्ट का उपयोग नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनावों में किया गया था। देश के चार राज्यों—हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर—में 1 अप्रैल 2025 तक वोटर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए, अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षित यह वोटर लिस्ट ही निकाय चुनावों में मान्य होगी।

अवमानना याचिका और Jharkhand High Court का आदेश

प्रार्थी रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका में एकल पीठ के आदेश के पालन की मांग की गई थी। इससे पहले, 4 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय मांगा था।

अब, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है और विधानसभा चुनावों की वोटर लिस्ट पर ही मतदान कराया जाएगा।

 

 

 

 

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