Jharkhand Voter List 2026: अब 15 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति, 19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

झारखंड में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी राहत, 15 सितंबर तक नाम जुड़वाने और सुधार का मौका; जानें पूरा शेड्यूल

झारखंड में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी राहत, अब 15 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति; 19 अक्टूबर को अंतिम सूची

Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब पात्र नागरिक 15 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी प्रविष्टि पर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

पहले दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 4 सितंबर निर्धारित थी। संशोधित कार्यक्रम के बाद लोगों को करीब 11 दिन का अतिरिक्त समय मिला है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के मुताबिक, संशोधित कार्यक्रम के तहत नोटिस जारी करने और प्राप्त दावे-आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 19 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

पहले 7 अक्टूबर को जारी होनी थी अंतिम मतदाता सूची

पहले तय कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जानी थी। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत अंतिम सूची 19 अक्टूबर को जारी होगी।

निर्वाचन आयोग के इस फैसले से उन लोगों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दावे या आपत्तियां दर्ज नहीं करा पाए थे।

311 नए अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी

मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आवेदनों और दावे-आपत्तियों के तेजी से निपटारे के लिए राज्य में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) नियुक्त किए गए हैं।

इन अधिकारियों की तैनाती से मतदाताओं के आवेदन, नोटिस और सूची में नाम से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

मानसून और श्रावणी मेले को देखते हुए बढ़ाई गई समय सीमा

राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। विभाग ने इसके पीछे मानसून, देवघर और दुमका में श्रावणी मेला तथा कृषि कार्यों में बड़ी संख्या में लोगों की व्यस्तता को प्रमुख कारण बताया था।

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दावा-आपत्ति और अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख में बदलाव किया है।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो 15 सितंबर तक करें आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उन सभी पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन करने की अपील की है, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है।

मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए ECINET के माध्यम से Form-6 भरकर आवेदन किया जा सकता है। वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र या अन्य किसी जानकारी में गलती होने पर Form-8 के जरिए सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

निर्वाचन विभाग ने युवाओं से भी अपील की है कि वे अपने साथ-साथ परिवार, दोस्तों और आसपास के पात्र लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें।

कोई पात्र मतदाता न छूटे, अपात्र नाम भी हटें

निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई अपात्र व्यक्ति या विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो।

अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और नागरिकों को आवेदन तथा दावा-आपत्ति दर्ज कराने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

संशोधित कार्यक्रम एक नजर में

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