रांची के 62 समेत झारखंड के 75 मतदान केंद्रों पर एक भी Form-6 नहीं, 15 सितंबर आखिरी मौका

: झारखंड के 75 मतदान केंद्रों पर अब तक एक भी Form-6 नहीं, 15 सितंबर तक नाम जुड़वाने का मौका

SIR 2026: झारखंड के 75 मतदान केंद्रों पर एक भी Form-6 नहीं, 15 सितंबर तक नाम जुड़वाने का मौका

रांची: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब समय बेहद कम बचा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत Form-6 जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बावजूद झारखंड के 75 मतदान केंद्रों पर 13 सितंबर तक एक भी Form-6 आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इनमें अकेले रांची के 62 मतदान केंद्र शामिल हैं। वहीं कांके विधानसभा क्षेत्र के 52 मतदान केंद्रों पर भी अभी तक किसी नए मतदाता का Form-6 आवेदन नहीं पहुंचा है।

झारखंड में कुल 31,892 मतदान केंद्र

राज्य में कुल 31,892 मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 5,591 केंद्रों पर अब तक केवल 1 से 5 Form-6 प्राप्त हुए हैं।

वहीं 8,618 मतदान केंद्रों पर 6 से 10 आवेदन मिले हैं। 11 से 20 आवेदन प्राप्त करने वाले केंद्रों की संख्या 11,329 है।

इसके अलावा 4,076 मतदान केंद्रों पर 21 से 30 Form-6 प्राप्त हुए हैं, जबकि 2,203 केंद्रों पर 30 से अधिक आवेदन आए हैं।

रांची के 904 मतदान केंद्रों पर केवल 1 से 5 आवेदन

कम आवेदन वाले मतदान केंद्रों की संख्या के मामले में रांची प्रमुख जिलों में शामिल है। रांची के 904 मतदान केंद्रों पर अब तक केवल 1 से 5 Form-6 प्राप्त हुए हैं।

इसके बाद हजारीबाग में 628, गिरिडीह में 515, देवघर में 455 और चतरा में 369 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां 1 से 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

15 सितंबर तक Form-6 जमा करने की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि यदि उनका नाम SIR के तहत तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो वे 15 सितंबर तक Form-6 जमा करें।

विभाग के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों से भी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील

निर्वाचन विभाग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। दलों से BLA-2 के माध्यम से पात्र युवाओं की पहचान करने और उन्हें Form-6 तथा घोषणा पत्र भरने में सहायता करने की अपील की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, SIR के दौरान तैयार होने वाली मतदाता सूची भविष्य में दस्तावेजी संदर्भ के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

विभाग का कहना है कि मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का उपयोग मतदाताओं और उनके बच्चों की मैपिंग में भी किया जा सकता है। ऐसे में पात्र नागरिकों के लिए 15 सितंबर की समयसीमा बेहद महत्वपूर्ण है।

नाम नहीं है तो क्या करें?

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत Form-6 जमा करना होगा। नए मतदाताओं और पात्र युवाओं से समयसीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

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