सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में Caste Census को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Patna: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण और जनगणना (Caste Census) कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से आज इनकार कर दिया।

जस्टिस एम आर शाह और जे बी पर्दीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा और अंतरिम राहत पर जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया।

शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायालय को भी इस मामले (Caste Census) में जल्द फैसला करने का निर्देश दिया। अदालत बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण और जनगणना को चुनौती देने वाली यूथ फॉर इक्वेलिटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अदालत ने टिप्पणी की कि बिहार में नौकरशाही, राजनीति और सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में इतना जातिवाद है।

 

 

 

 

 

 

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