JSSC CGL पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

JSSC CGL अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने पर लगाया स्टे

JSSC CGL अभ्यर्थियों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक

Ranchi: झारखंड में JSSC CGL परीक्षा और इसके जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत JSSC CGL के जरिए चयनित और नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द की गई थीं।

हाईकोर्ट के इस फैसले से JSSC CGL के जरिए नौकरी पाने वाले नवनियुक्त अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। आदेश के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है।

नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर हुई थी याचिका

राज्य सरकार के फैसले से प्रभावित नवनियुक्त अधिकारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में सरकार द्वारा JSSC CGL समेत संबंधित परीक्षाओं और उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

इस मामले में रमेश उरांव एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और अंकित विशाल ने अदालत में पक्ष रखा।

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई।

हाईकोर्ट के आदेश से सफल अभ्यर्थियों को राहत

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत JSSC CGL के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द किया गया था।

अदालत के इस आदेश से फिलहाल उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद सरकारी पदों पर योगदान दिया था।

हालांकि, मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। हाईकोर्ट की आगे की कार्यवाही में पूरे मामले के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर सुनवाई जारी रहेगी।

आदेश के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

हाईकोर्ट से स्टे की खबर सामने आने के बाद JSSC CGL के सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अभ्यर्थियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और गले मिलकर खुशी जाहिर की।

नियुक्ति रद्द होने के सरकारी फैसले के बाद से ही सफल अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को वे अपने लिए बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देख रहे हैं।

JPSC मामले में भी मिल चुकी है राहत

इससे पहले JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 के जरिए नियुक्त अधिकारियों के मामले में भी झारखंड हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।

अब JSSC CGL नियुक्तियों के मामले में भी हाईकोर्ट की रोक के बाद झारखंड में रद्द की गई प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर कानूनी लड़ाई और महत्वपूर्ण हो गई है।

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