13-09: झारखंड illegal mining मामले में ED का गवाह अदालत में पलट गया

Ranchi: झारखंड अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य गवाह विजय हांसदा रांची में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष मुकर गए।

मंगलवार को उनकी मुख्य जाँच हुई, जबकि बुधवार को जिरह हुई। ट्रायल कोर्ट में मौजूद एक वकील ने बताया कि जिरह गुरुवार को भी जारी रहेगी।

ED News: उन्हें उक्त स्थान पर अवैध खनन की कोई जानकारी नहीं थी: हांसदा

हंसदा, जो साहिबगंज जिले के निम्बू पहाड़ में अवैध खनन के बारे में जिला अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करने के बाद सुर्खियों में आए, उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों का एक वर्ग इसमें शामिल था, और बाद में उन्होंने एक याचिका दायर कर जांच की मांग की। झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी ने यू-टर्न लेते हुए कहा कि उन्हें उक्त स्थान पर अवैध खनन की कोई जानकारी नहीं थी।

हंसदा, जिन्होंने ईडी को बताया था कि सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, ने अदालत के समक्ष कहा कि मिश्रा ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया या उन्हें धमकी नहीं दी।

ED CM

हांसदा नियमित रूप से अपने बयान बदल रहे हैं: ED

ऊपर उद्धृत वकील ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “जब हांसदा से पूछताछ की जा रही थी, तो मामले में मुख्य आरोपी बच्चू यादव अदालत में मौजूद थे, जबकि अन्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व उनके वकील कर रहे थे।” ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि हांसदा नियमित रूप से अपने बयान बदल रहे हैं।

“जब हंसदा ने पहली बार निम्बू पहाड़ में अवैध खनन के बारे में शिकायत की, तो ईडी ने इस मुद्दे को उठाया। बाद में, जिला पुलिस ने एक आपराधिक जांच के सिलसिले में उसे हिरासत में लिया। उनकी हिरासत के समय मुकदमा छोड़ने की उनकी इच्छा बताने वाला एक पेपर वायरल हो गया। बाद में, उन्होंने दावा किया कि जेल में उनके हस्ताक्षर जबरन ले लिए गए और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनका मुकदमा वापस लेने का उनका कोई इरादा था।”

ED News: उन्होंने उस याचिका के लिए कभी अपनी सहमति नहीं दी थी

“जब उन्हें जमानत दी गई, तो उन्होंने मामले को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई याचिका दायर की, और एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। उन्होंने अपने अधिवक्ताओं पर अनर्गल आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उस याचिका के लिए कभी अपनी सहमति नहीं दी थी। लेकिन न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और 24 अगस्त को सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, ”मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा।

 

 

 

 

 

 

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