रेप केस में पादरी Bajinder Singh को उम्रकैद, मोहाली कोर्ट का फैसला

मोहाली की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक Bajinder Singh को 2018 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

हालांकि, इस मामले में शामिल पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

Bajinder Singh Case: विदेश ले जाने का झांसा देकर किया था शोषण

पीड़िता ने 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा किया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा।

अन्य मामलों में भी जांच का सामना कर रहा है Bajinder Singh

यह सजा ऐसे समय में आई है जब बजिंदर सिंह पहले से ही एक अन्य यौन उत्पीड़न के मामले में जांच का सामना कर रहा है। 28 फरवरी को कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

Bajinder Singh का  महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल

हाल ही में सोशल मीडिया पर बजिंदर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला से बहस करते हुए उसे थप्पड़ मारते और उस पर किताब फेंकते हुए दिख रहा है। इसके बाद 25 मार्च को मोहाली पुलिस ने उसके खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया।

खुद को बताया निर्दोष

बजिंदर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। हालांकि, अदालत के फैसले के बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया है।

 

 

 

 

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