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JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक? हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब

JPSC अध्यक्ष पद कब होगा भरा? हाईकोर्ट ने सरकार से 10 सितंबर तक मांगी जानकारी

हाईकोर्ट ने पूछा- JPSC अध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्ति कब तक होगी?

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गुरुवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि JPSC के अध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।

10 सितंबर तक जानकारी देने का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति की समयसीमा को लेकर राज्य सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी। कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक यह जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है कि JPSC के अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर नियुक्ति कब तक पूरी की जाएगी।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि JPSC के अध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता।

वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़ा है मामला

हाईकोर्ट में यह सुनवाई वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामले में हो रही थी। इसी दौरान JPSC में अध्यक्ष और अन्य पदों के रिक्त होने का मुद्दा भी सामने आया।

अदालत ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति और इसे पूरा करने की संभावित समयसीमा स्पष्ट करने को कहा है।

JPSC की ओर से अधिवक्ता ने रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष आयोग का पक्ष रखा।

अब राज्य सरकार को 10 सितंबर तक हाईकोर्ट को यह बताना होगा कि JPSC अध्यक्ष और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया किस स्थिति में है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा।

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