HeadlinesJharkhandPoliticsStatesTrending

Jharkhand News: सभी विभागों में प्रमोशन पर रोक, झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से भी मांगा जवाब

Ranchi: Jharkhand High Court: डीजीपी ने अपने एसआई में प्रमोशन का आदेश जारी किया है। डीजीपी ने यह आदेश कार्मिक विभाग के आदेश के आलोक में जारी किया है।

Jharkhand HC ने कार्मिक विभाग और डीजीपी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विभागों में दी जाने वाली प्रमोशन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में कार्मिक विभाग और डीजीपी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को श्रीकांत दुबे और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने पदोन्नति को लेकर कार्मिक विभाग के 3 जून 2022 और डीजीपी के 23 जून 2022 के आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

Jharkhand News: डीजीपी ने एसआई में प्रमोशन का आदेश जारी किया

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पुलिस विभाग में एएसआई है। डीजीपी ने एसआई में प्रमोशन का आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग के आदेश के आलोक में डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है। डीजीपी ने अपने आदेश में एएसआई को एसआई को प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. लेकिन कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार जो पदोन्नति के पात्र हैं, उन्हें भी सामान्य वर्ग में पदोन्नति दी जाएगी.

Jharkhand News: ऐसे देना होगा आरक्षण

कार्मिक विभाग ने बताया है कि पदोन्नति के क्या नियम होंगे। यदि प्रशासनिक सेवा में एसडीओ या समकक्ष पदों पर 50 प्रोन्नति होनी है तो एक से 50 तक की सूची में 32 अनारक्षित, पांच एससी और 13 एसटी सीटें होंगी। मुझे पदोन्नति मिलेगी।

Jharkhand News: सरकार के आदेश में क्या है

शासन के आदेश में कहा गया है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को अनारक्षित पद पर पदोन्नत करते समय यह देखना आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई या आरक्षण के आधार पर। और सभी फैसलों पर रोक लगा दी है।

 

 

 

 

यह भी पढ़े: पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने CM Hemant Soren से मुलाकात की

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button