मानहानि मामले में Rahul Gandhi को बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज

झारखंड उच्च न्यायालय ने अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने से इनकार कर दिया

Ranchi: Rahul Gandhi: झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को “हत्या का आरोपी” कहने पर दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए 2018 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने बुधवार को गांधी की याचिका खारिज कर दी लेकिन आदेश शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

Rahul Gandhi rode a bicycle laden with 200 kg coal

Rahul Gandhi ने गांधी के खिलाफ झा की याचिका को खारिज करने वाले निचली अदालत के जुलाई 2018 के फैसले को रद्द करने वाले आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य को चुनौती दी। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि उन्हें आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली।

गांधी के वकील कौशिक सर्खेल ने कहा कि उन्हें अभी आगे की कानूनी कार्रवाई तय करनी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात में दायर एक अन्य आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद पिछले साल अगस्त में गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी।

गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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