Jharkhand के 2 विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया
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Ranchi: Jharkhand: JMM के लोबिन हेमब्रोम और कांग्रेस के जय प्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य घोषित करने का आदेश शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के 6 दिवसीय मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आया।
#WATCH | Ranchi: Speaker’s Tribunal has disqualified the Jharkhand Legislative Assembly membership of MLA from Borio Assembly constituency Lobin Hembrom (from JMM) and MLA from Mandu Assembly constituency Jai Prakash Bhai Patel (from Congress) under the 10th schedule of the… pic.twitter.com/80rc5xjx4M
Jharkhand News: दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया
एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण ने गुरुवार को 26 जुलाई से दलबदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। झामुमो के लोबिन हेमब्रोम और कांग्रेस के जय प्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य घोषित करने का आदेश शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भाजपा ने हेमब्रोम और पटेल के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में कार्यवाही शुरू की थी। श्री हेमब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हंसदक को चुनौती दी थी।
श्री पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और हजारीबाग सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि, दोनों ही चुनाव हार गए थे। अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने गुरुवार को फैसला सुनाया।