Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली Hemant Soren की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा।
#SupremeCourt issued notice to the #ED (Enforcement Directorate) on the petition filed by former Jharkhand CM #HemantSoren challenging his arrest by the ED in a money laundering case related to a #landscam.
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रांची में धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित जमीन हड़पने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
एक जुड़े घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा।
Hemant Soren लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग
सोरेन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के तीन मई के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर अदालत का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी।
रांची में धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
झामुमो के वरिष्ठ नेता सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को इस आरोप के तहत गिरफ्तार किया था कि उन्होंने राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों और अन्य लोगों की मदद से रांची में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी।
जहांगीर आलम की ईडी रिमांड भी पांच दिनों के लिए बढ़ा दी
एक अलग घटनाक्रम में, विशेष अदालत ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पूर्व निजी सचिव संजीव कुमार लाल और लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम की ईडी रिमांड भी पांच दिनों के लिए बढ़ा दी।
दोनों को एजेंसी ने पिछले हफ्ते ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं और रिश्वत के आदान-प्रदान से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था।
आलमगीर आलम को एजेंसी ने 14 मई को यहां ईडी कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है।