
Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक दल के नेता Babulal Marandi को दलबदल मामले में राहत नहीं मिल पाई। बाबूलाल मरांडी की याचिका को न्यायधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने खारिज कर दिया।
दल- बदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को राहत नहीं मिल पाई है। हाइ कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत नेबाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। pic.twitter.com/2NcN1ikoWI
— NBT Bihar (@NBTBihar) January 24, 2023
Babulal Marandi की ओर से दाखिल रेट याचिका में कहा गया की दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियम अनुसार सुनवाई नहीं हुई है। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस राजेश शंकर ने अदालत में मंगलवार को दलबदल प्रकरण में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी। इस प्रकरण में अदालत ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Babulal Marandi को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने कहा है कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के दरमियां इस प्रकरण को नहीं सुना जा सकता है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, विनोद साहू, अभय मिश्रा विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की ओर से अधिवक्ता सुमित गुड़ोडिया ने जिरह की।
रिट पिटिशन में कहा गया था कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा स्पीकर कोर्ट में नियम अनुसार सुनवाई नहीं हुई थी। न्यायाधिकरण ने उनका पक्ष सुने बिना ही मामले को जजमेंट पर रख दिया। बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल के प्रकरण में जारी करण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी। हिस जजमेंट से बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं या उन पर निर्भर करता है।