Breaking: लैंड स्कैम केस में IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बेल

SC से बड़ी राहत: विनय चौबे को शर्तों के साथ मिली जमानत

Breaking: लैंड स्कैम केस में IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

रांची/दिल्ली | हजारीबाग में सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी।

शर्तों के साथ मिली बेल

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान विनय चौबे को देश छोड़कर न जाने और मामले से जुड़े गवाहों से दूरी बनाए रखने की सख्त शर्त पर जमानत प्रदान की। कोर्ट के इस फैसले से चौबे को बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चौबे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

ACB ने दर्ज किया था केस

यह मामला पिछले वर्ष अगस्त में दर्ज किया गया था, जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि हजारीबाग के डीसी रहते हुए विनय चौबे सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में शामिल थे।

चार्जशीट भी हो चुकी है दाखिल

इस मामले में ACB पहले ही विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आगे की सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी।

👉 कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विनय चौबे को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन केस की सुनवाई अभी जारी रहेगी और नजर अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर रहेगी।

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