JSSC CGL Case: 191 चयनित अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक

JSSC-CGL से चयनित 191 अफसरों को हाईकोर्ट की राहत, नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक

रांची: JSSC की परीक्षाओं और JSSC-CGL परीक्षा के बाद हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने 191 प्रार्थियों को राहत देते हुए नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

चयनित अफसरों ने हाईकोर्ट का रुख किया

राज्य सरकार के नियुक्तियां रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए JSSC-CGL से चयनित 191 नवनियुक्त अफसरों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं में आकाश गौरव एवं अन्य शामिल हैं।

प्रार्थियों की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन तथा दीपांकर राय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद इन 191 चयनित अफसरों की नियुक्तियों को तत्काल रद्द करने की कार्रवाई पर रोक रहेगी।

सोमवार को 284 प्रार्थियों को मिली थी राहत

इससे पहले सोमवार को भी झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नियुक्तियां रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाले 284 प्रार्थियों को राहत दी थी।

JSSC-CGL परीक्षा और इसके बाद हुई नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट के इन आदेशों से चयनित अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। मामले में आगे की सुनवाई के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

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