Jharkhand HC को हेमंत सरकार का आश्वासन, 4 माह में होंगे नगर निकाय चुनाव

Jharkhand में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। हेमंत सोरेन सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि मतदाता सूची मिलने के बाद चार महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

Jharkhand HC ने जताई नाराजगी, दिए कड़े निर्देश

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अदालत को बताया कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हालांकि, अदालत ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव रोकना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और अपनी खंडपीठ के आदेशों का हवाला देते हुए समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया।

Jharkhand News: 13 जनवरी को दी जा चुकी है मतदाता सूची

भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत को सूचित किया कि संशोधित मतदाता सूची 13 जनवरी को ही राज्य निर्वाचन आयोग को दी जा चुकी है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश दिए।

Jharkhand News: एकलपीठ का आदेश: समय पर चुनाव जरूरी

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले ही आदेश दिया था कि नगर निकाय चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि चुनावों में देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और यह संविधान के अनुच्छेद 243 का उल्लंघन है।

लोकतंत्र बहाली के लिए चुनाव अनिवार्य

झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और वर्तमान में प्रशासकों के माध्यम से निकायों का संचालन हो रहा है। अदालत ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया।

 

 

 

यह भी पढ़े: Hindpiri की लापता बहनों का कर्नाटक से मिला सुराग, प्रेमी संग भागने की साजिश का खुलासा

Exit mobile version