झारखंड सरकार (CM Hemant Soren) की मंत्रिपरिषद ने आज की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की।
कैबिनेट के निर्णय… pic.twitter.com/G5xyYW5fJ6
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 21, 2025
प्रमुख निर्णय:
- NDPS एक्ट के तहत विशेष न्यायालय का गठन:
- चतरा जिले में एक विशेष न्यायालय की स्थापना, जिला न्यायाधीश स्तर पर, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए।
- स्वीकृति और भुगतान:
- सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता श्री गेब्रियल किड़ो को उनकी सेवा अवधि के वेतन अंतर का भुगतान।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार:
- चिकित्सा महाविद्यालयों, सदर अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, और आईटी एक्जीक्यूटिव के नए पद सृजित।
- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम:
- श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा को प्रबंध निदेशक के रूप में 4 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक कार्यकाल विस्तार।
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अधिवक्ता कल्याण निधि:
- स्वास्थ्य बीमा: 9 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पेंशन योजना: 65 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं को ₹7,000 मासिक पेंशन।
- नए अधिवक्ताओं को वृत्तिका भत्ता: ₹5,000 मासिक भत्ता।
- कुल राशि: ₹12.1 करोड़।
- राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना:
- राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति।
- दुमका हवाई अड्डा:
- आरसीएस-उड़ान योजना के तहत नियमित उड़ानों के लिए सीएनएस/एटीएम सेवाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौते के आधार पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
- शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन:
- ज्ञानोदय योजना:
- 94.5 करोड़ रुपये की लागत से मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा लागू करने की स्वीकृति।
- ज्ञानोदय योजना:
- अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- वेतन वृद्धि पर रोक हटाना: श्रीमती कुमकुम प्रसाद के विरुद्ध दंडात्मक वेतन वृद्धि रोक को हटाने का फैसला।
- MACP लाभ: नंद किशोर प्रसाद, प्रेम कुमार, और अन्य को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वित्तीय लाभ की स्वीकृति।
- CT-MIS परियोजना: TCS को 1 वर्ष का कार्य विस्तार।
इन फैसलों से झारखंड राज्य में प्रशासनिक कुशलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा मिलेगी।
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