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SC द्वारा अंतरिम जमानत के बाद Arvind Kejriwal तिहाड़ जेल से बाहर

दिल्ली के सीएम को शराब नीति मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो 50 दिन से अधिक हिरासत में बिताने के बाद शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।

Arvind Kejriwal को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था

दिल्ली के सीएम को शराब नीति मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले दिन में, केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया था कि जमानत अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा।

सुनवाई के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अमृतपाल सिंह के उनसे संपर्क करने पर चिंता जताई थी। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब देते हुए कहा था, ”यह अलग मामला है। यह तुलनीय नहीं है।”

Arvind Kejriwal को लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया

मेहता ने चुनाव प्रचार के लिए किसी को रिहा करने के संबंध में कोई मिसाल ढूंढने में असमर्थता जताई. हालाँकि, न्यायमूर्ति खन्ना ने सरल दृष्टिकोण से बचने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था और केजरीवाल को लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, “इक्कीस दिन…कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।”

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने अधिक समय की संभावना के बारे में पूछा, यह देखते हुए कि लोकसभा के नतीजे 4 जून को हैं। हालांकि, अदालत ने आगे किसी भी विस्तार से इनकार करते हुए कहा, “नहीं, हम अगले सप्ताह दलीलें समाप्त करने का प्रयास करेंगे।” और यदि संभव हो तो निर्णय देने का प्रयास करें।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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