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Bihar में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की गाइडलाइंस जारी, जीविका दीदियां होंगी लाभार्थी

पटना। Bihar सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की मार्गदर्शिका जारी कर दी है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है: लाभार्थी महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य होगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर परिवार से कम से कम एक महिला उद्यमी बने।

Bihar News: जीविका दीदियों के लिए अनिवार्य शर्त

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो जीविका समूह से जुड़ी हैं। विभाग ने कहा है कि जीविका समूह से जुड़ीं सभी सदस्य, जिनमें से हर परिवार की एक महिला पात्र होगी, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

Bihar News: आर्थिक सहायता और योग्यता

इस योजना के तहत, महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद, उनके द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय का आकलन करने के बाद, आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकेगी।

योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, उनके पति या पिता आयकर दाता की श्रेणी में न हों, और न ही वे स्वयं या उनके पति सरकारी सेवा में हों। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है।

Bihar News: इन व्यवसायों के लिए मिलेगी मदद

पहले चरण में 18 तरह के व्यवसायों की सूची जारी की गई है, जिनमें शामिल हैं:

  • किराना दुकान, सब्जी और फल की दुकान
  • मोबाइल बिक्री और रिपेयरिंग
  • स्टेशनरी और फोटोकॉपी दुकान
  • ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान
  • सिलाई और कपड़ा व्यवसाय
  • डेयरी, बकरी पालन और मुर्गी पालन
  • ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और ई-रिक्शा संचालन

आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, और उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही महिलाओं के खातों में पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

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