नाबालिग से Rape के आरोप में Jharkhand के 2 लोगों को उम्रकैद, एक को 20 साल की जेल

रांची की एक अदालत ने शनिवार को 11 अगस्त, 2020 को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए दो लोगों को आजीवन कारावास और एक नाबालिग को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

Ranchi: Jharkhand: रांची की एक अदालत ने शनिवार को 11 अगस्त, 2020 को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए दो लोगों को आजीवन कारावास और एक नाबालिग को 20 साल की कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) की एकल-न्यायाधीश पीठ, जिसमें विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल शामिल थे, ने आरोपी को सजा की घोषणा की।

Jharkhand News: मामला

आरोपपत्र के अनुसार, आरोपियों में से एक, विजय रजवार, जो पीड़िता का परिचित था, ने उसे रांची के बिरसा चौक पर बुलाया और उसे स्कूटर पर बैठने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां शुरू में, उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और फिर विजय और उसके दोस्तों ने उसके साथ बलात्कार किया।

घटना के बाद विजय ने पीड़िता को अपनी आपबीती किसी के साथ साझा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

हालाँकि, पीड़िता ने घटना को अपने परिवार के साथ साझा किया जिसके बाद रांची के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

 

 

 

 

 

 

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