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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

केरेडारी थाना केस में योगेंद्र साव को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

रांची: झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री Yogendra Sao को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।

जानकारी के अनुसार, योगेंद्र साव ने केरेडारी थाना में दर्ज कांड संख्या 17/2026 के संबंध में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में योगेंद्र साव विस्थापितों और पूंजीपतियों के मुद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। इसी दौरान उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति Sanjay Kumar Dwivedi ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने योगेंद्र साव को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मंत्री को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

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