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बिना अध्यक्ष के नहीं चल सकती JPSC, दो महीने में चेयरमैन और अन्य पदों पर नियुक्ति का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा- महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है JPSC, दो महीने में अध्यक्ष समेत रिक्त पद भरें

JPSC में अध्यक्ष की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, दो महीने में रिक्त पद भरने का निर्देश

Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष समेत अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। गुरुवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को दो महीने के भीतर JPSC के अध्यक्ष और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

बिना अध्यक्ष के नहीं चल सकती महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि JPSC जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था बिना अध्यक्ष के नहीं चल सकती। अदालत ने आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़ा है मामला

यह मामला वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने JPSC में अध्यक्ष और अन्य पदों के रिक्त होने का मुद्दा आया।

अदालत ने आयोग के कामकाज और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार और JPSC की ओर से पेश हुए अधिवक्ता

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा।

अब राज्य सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अदालत के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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