Jharkhand: रेप पीड़ितों को 3 लाख और तेजाब हमले के शिकार व्यक्तियों को मिलेगी आर्थिक मदद

राँची | Jharkhand सरकार ने अपराध पीड़ितों को न्याय और संबल देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ‘झारखंड पीड़ित मुआवजा योजना 2016’ के तहत अब विभिन्न अपराधों के पीड़ितों या उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि तय कर दी गई है।

गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मुआवजे के लिए अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में आवेदन किया जा सकता है।

Jharkhand: अपराध के अनुसार तय की गई मुआवजा राशि

सरकार ने अलग-अलग श्रेणी के अपराधों के लिए न्यूनतम मुआवजे का प्रावधान किया है, जो इस प्रकार है:

अपराध की श्रेणी न्यूनतम मुआवजा राशि
रेप (बलात्कार) पीड़िता ₹3,00,000
एसिड अटैक (तेजाब हमला) ₹3,00,000
नाबालिग का यौन शोषण ₹2,00,000
अपराध के कारण मृत्यु होने पर ₹2,00,000
स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) ₹2,00,000
25% से अधिक जलने पर ₹2,00,000
मानव तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास ₹1,00,000
आंशिक विकलांगता ₹1,00,000
यौन उत्पीड़न (अन्य मामले) ₹50,000
भ्रूण का नुकसान (Loss of Fetus) ₹50,000

विशेष प्रावधान: यदि पीड़ित की आयु 14 वर्ष से कम है, तो मुआवजे की राशि को निर्धारित रकम से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

Jharkhand: नगरपालिका अधिकारियों को मिलेगी राहत: 3 माह में बनेगी नियमावली

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों के भीतर ‘झारखंड नगरपालिका सेवा नियमावली 2025’ का गठन कर लिया जाएगा।

झारखंड सरकार के इन फैसलों से न केवल गंभीर अपराधों के पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की लंबे समय से अटकी मांगों का भी समाधान होगा।

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