Jharkhand HC ने ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी
admin
Jharkhand High Court
Ranchi: Jharkhand: ED ने सोरेन को 14 अगस्त को रांची में संघीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और बाद की तारीख में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था।
Jharkhand HC ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया
झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी द्वारा उन्हें समन जारी करने को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने कहा कि समन में उपस्थिति की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसलिए, मामले में कोई योग्यता नहीं है।
Jharkhand CM Hemant Soren
प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को 14 अगस्त को रांची में संघीय एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और बाद की तारीख में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था।
Jharkhand: मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय का रुख किया
सोरेन ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन अनुचित थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समन पर उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय का रुख किया। हालांकि, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उन्हें मामले में राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी।