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Jharkhand HC ने ED को पुलिस के नोटिस पर रोक जारी की

अदालत के आदेश से परिचित एक वकील ने कहा कि 4 मार्च को जारी नोटिस में मामले में ईडी अधिकारियों के खिलाफ 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया गया था।

Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand HC) ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 31 जनवरी को एसटी/एससी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में धारा 41ए के तहत राज्य पुलिस विभाग द्वारा ED के अधिकारियों को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है।

Jharkhand HC: ईडी अधिकारियों के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने का निर्देश

अदालत के आदेश से परिचित एक वकील ने कहा कि 4 मार्च को जारी नोटिस में मामले में ईडी अधिकारियों के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने का निर्देश दिया गया था।

झारखंड सरकार के वकील पीयूष चित्रेश ने इसकी पुष्टि की. ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और झारखंड पुलिस की ओर से विनीत वशिष्ठ ने बहस की.

Jharkhand HC: पुलिस अगले आदेश तक ईडी अधिकारियों को 41ए नोटिस जारी नहीं कर सकती

“स्टे जारी करते समय, उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अगले आदेश तक ईडी अधिकारियों को 41ए नोटिस जारी नहीं कर सकती है और उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। राज्य सरकार ने मामले में ईडी द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका पर जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. अदालत सहमत हो गई और सुनवाई की अगली तारीख एक सप्ताह के बाद तय की, ”एचसी वकील ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।

सोरेन की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि संघीय एजेंसी के अधिकारी उन्हें और उनके पूरे समुदाय को परेशान और बदनाम कर रहे थे। एफआईआर में नामित लोगों में अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा के अलावा अनुपम कुमार और अमन पटेल सहित ईडी के अन्य अधिकारी शामिल हैं।

यह मामला उसी दिन दर्ज किया गया था जब ईडी ने कथित अवैध भूमि लेनदेन के मामले में सोरेन से पूछताछ की थी।

 

 

 

 

 

 

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