14वीं JPSC प्रिलिम्स मामला: हाईकोर्ट में दोनों याचिकाएं टैग, 24 सितंबर को होगी संयुक्त सुनवाई

14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा: रद्द करने की मांग वाली दोनों याचिकाओं पर साथ होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने 24 सितंबर तय की अगली तारीख

14वीं JPSC परीक्षा को लेकर दायर दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, अगली तारीख से पहले मेंशन की भी छूट

Ranchi: 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर दोनों याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने दोनों मामलों को टैग करते हुए 24 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।

साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह भी छूट दी है कि यदि आवश्यक हो तो अगली निर्धारित तिथि से पहले शीघ्र सुनवाई के लिए मामले का मेंशन कर सकते हैं।

दो अभ्यर्थियों ने दायर की हैं याचिकाएं

पहली याचिका JPSC अभ्यर्थी राजेश प्रसाद की ओर से दायर की गई है, जबकि दूसरी याचिका अभ्यर्थी बेबी कुमारी की ओर से दाखिल की गई है।

दोनों याचिकाओं में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने समान मुद्दों को देखते हुए दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई का निर्णय लिया है।

JPSC को जवाब दाखिल करने का निर्देश

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई।

अदालत ने JPSC की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजोय पिपरवाल को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कौन रख रहा है पक्ष?

याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद इस मामले में स्वयं अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं दूसरी याचिकाकर्ता बेबी कुमारी की ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी अदालत में पैरवी कर रही हैं।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। यदि इससे पहले याचिकाकर्ता शीघ्र सुनवाई की मांग करना चाहें, तो उन्हें अदालत के समक्ष मामला मेंशन करने की अनुमति भी दी गई है।

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