
जयराम महतो को अग्रिम जमानत, कोर्ट ने लगाईं 6 शर्तें; हर तारीख पर सशरीर होना होगा पेश, उल्लंघन पर रद्द हो सकती है राहत
धनबाद: JLKM अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो को धनबाद की MP-MLA कोर्ट से पुलिस के साथ कथित दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जयराम महतो के साथ उनके सहयोगियों सुशील मंडल, महेंद्र साव और राज कुमार मंडल को भी राहत दी है। हालांकि, कोर्ट ने अग्रिम जमानत के साथ कई शर्तें भी तय की हैं। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।
कोर्ट ने जयराम महतो के सामने रखीं ये शर्तें
कोर्ट के आदेश के अनुसार, जयराम महतो और अन्य याचिकाकर्ताओं को केस के सूचक, जांच अधिकारी (IO) या उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह परेशान या धमकी नहीं देनी होगी।
अग्रिम जमानत के लिए दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे। इनमें से एक याचिकाकर्ताओं का वर्तमान पैरवीकार और दूसरा करीबी रिश्तेदार होना चाहिए।
हर तारीख पर कोर्ट में होना होगा सशरीर उपस्थित
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोप तय होने यानी चार्ज फ्रेम होने तक सभी याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में होने वाली हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही या गैरहाजिरी की स्थिति में जमानत बांड रद्द किया जा सकता है।
मोबाइल नंबर बदलने पर भी कोर्ट की अनुमति जरूरी
अदालत के समक्ष सभी आरोपियों को अपना पहचान पत्र और चालू मोबाइल नंबर जमा करना होगा। कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना वे उस मोबाइल नंबर को बदल नहीं सकेंगे।
इसके अलावा, सभी याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में चल रही न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा।
20-20 हजार रुपये के दो जमानती मुचलके
अग्रिम जमानत की शर्तों के तहत आरोपियों को संबंधित अदालत के समक्ष 20-20 हजार रुपये के दो जमानती मुचलके दाखिल करने होंगे।
क्या है पूरा मामला?
मामला धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को जयराम महतो के खिलाफ पुलिसकर्मी को कथित तौर पर धमकाने और देर रात अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंचकर हंगामा करने सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- मामला सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई और जयराम महतो की अग्रिम जमानत को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर चर्चा तेज हो गई थी। अब अदालत के आदेश के बाद उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत मिली है।



