Hemant Soren को पीएमएलए कोर्ट का बड़ा झटका, बजट सत्र में सम्मिलित नहीं होंगे पूर्व सीएम
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Ranchi: झारखंड के पूर्व सीएम Hemant Soren को पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा झटका दिया. पूर्व सीएम एवं विधायक हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
Court denies permission to Hemant Soren to participate in budget session beginning Friday
इस याचिका में उन्होंने बजट सत्र में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी थी. ईडी ने 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के केस में गिरफ्तार किया है तथा वह अभी न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल में बंद है.
पूर्व सीएम Hemant Soren याचिका पर सुनवाई के पश्चात निर्णय था सुरक्षित
ईडी की स्पेशल कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दायर कर यह सूचना दी गई की 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आरंभ हो रहा है. इस बजट सत्र में मनी बिल पास होना है तथा जिसमें उनका रहना आवश्यक है. परंतु कोर्ट ने पूर्व सीएम सोरेन की इस दलील को मानने से मना कर दिया तथा उनकी याचिका खारिज कर दी गई. विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की दलील को मारने से इनकार कर दिया तथा उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया.
इससे पूर्व पीएमएलए कोर्ट में हेमंत के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी होने के पक्ष अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था.
बजट सत्र में पूर्व सीएम Hemant Soren की उपस्थिति पर बल
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की और उन्होंने न्यायालय को बताया कि बजट सत्र में मनी बिल पास होना है तथा इसके लिए हेमंत सोरेन का उपस्थित रहना जरूरी है.
सदन की कार्रवाई में उपस्थित रहने की मिली थी अनुमति
असल में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा. यह बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा जिसके दौरान तृतीय अनुपूरक बजट के समेत आगामी वित्तीय वर्ष का बजट भी 27 मार्च को पेश किया जाएगा. इससे पूर्व हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान विशेष सत्र की कार्रवाई में सम्मिलित होने की अनुमति विशेष न्यायालय से मिली थी.