वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार की डेडलाइन 31 अक्टूबर, जानें ताजा आंकड़े

झारखंड में SIR की प्रक्रिया तेज, 14.29 लाख से ज्यादा आवेदन डिजिटाइज

Jharkhand Voter List 2026: 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका, 14.29 लाख से अधिक फॉर्म डिजिटाइज

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 23 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, 21 अक्टूबर तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के कुल 14.29 लाख से अधिक आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या मौजूदा विवरण में सुधार कराने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

फॉर्म-6 के 8.61 लाख से अधिक आवेदन डिजिटाइज

निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 21 अक्टूबर तक नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के 8,61,347 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोध से संबंधित फॉर्म-7 के 23,920 आवेदन डिजिटाइज हुए हैं।

इसके अलावा, नाम, पता और अन्य विवरणों में संशोधन या मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के 5,44,319 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 14,29,586 आवेदन डिजिटाइज हुए हैं।

22 अक्टूबर को भी आए आवेदन

निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 22 अक्टूबर को फॉर्म-6 के 6,365 आवेदन डिजिटाइज किए गए। इसी दिन फॉर्म-7 के 1,392 और फॉर्म-8 के 2,025 आवेदन डिजिटाइज हुए।

वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित फॉर्म-6ए के तहत कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर को इस श्रेणी में कोई नया आवेदन डिजिटाइज नहीं किया गया।

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म?

मतदाता सूची से संबंधित अलग-अलग कामों के लिए अलग फॉर्म निर्धारित हैं:

31 अक्टूबर अंतिम तारीख, 30 नवंबर को आएगी अंतिम सूची

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या अपने विवरण में सुधार कराने के इच्छुक लोगों के पास आवेदन करने के लिए अब सीमित समय बचा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

ऐसे में मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए। यदि नाम दर्ज नहीं है या विवरण में संशोधन की जरूरत है, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना जरूरी है।

नोट: आवेदन की अंतिम तारीख और प्रक्रिया से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए निर्वाचन विभाग की आधिकारिक सूचना देखें।

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