
खान सर को पटना सिविल कोर्ट से राहत, फैजल खान समेत 3 सहयोगियों और दोनों बॉडीगार्ड्स को मिली जमानत
Patna: चर्चित कोचिंग विवाद मामले में पटना सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने खान सर के तीन सहयोगियों को भी जमानत प्रदान की है। वहीं, फायरिंग मामले में जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी बेल मिल गई है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर की आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल हिस्ट्री) की जानकारी मांगी थी। 10 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया।
बचाव और विरोध पक्ष की दलीलें
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस इस मामले में अपनी केस फाइल पहले ही अंतिम रूप दे चुकी थी, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से खान सर की जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी कथित आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाई है। इसके बाद अदालत ने संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
बॉडीगार्ड्स के हथियारों की जांच में सामने आई थीं अनियमितताएं
पटना पुलिस की जांच में दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस और उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे।
पुलिस के अनुसार, तालेबर सिंह के नाम पर जारी हथियार लाइसेंस पूरे भारत में मान्य नहीं था और बिहार में हथियार लेकर सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई थी। वहीं, दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार का लाइसेंस आत्मरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया था, लेकिन आरोप है कि उसका उपयोग निजी सुरक्षा कार्य में किया गया।
पुलिस वेरिफिकेशन पर भी उठे सवाल
जांच में यह भी सामने आया कि दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों और सुरक्षा ड्यूटी से संबंधित आवश्यक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। पुलिस ने इन तथ्यों को केस डायरी में शामिल किया है।
गौरतलब है कि 2 जून की रात खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। इसके बाद 4 जून को पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया था। अब अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। मामले की आगे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।



