लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
रांची | रिपोर्ट
झारखंड में लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति से जुड़े अहम मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। Jharkhand High Court ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे अब अभ्यर्थियों की नजर कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी है।
क्या है पूरा मामला
यह विवाद Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) द्वारा जारी एक नोटिस को लेकर शुरू हुआ।
नोटिस में कहा गया था कि अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में तीन वर्षों की पढ़ाई होना अनिवार्य है।
इसी शर्त को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
444 पदों पर होनी है नियुक्ति
बाल कल्याण विभाग में कुल 444 लेडी सुपरवाइजर पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
- परीक्षा आयोजित हो चुकी है
- परिणाम भी जारी किया जा चुका है
लेकिन नोटिस को लेकर विवाद के चलते मामला कोर्ट पहुंच गया।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में हुई।
याचिका अंजु कुमारी समेत अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी, जिनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।
अब फैसले का इंतजार
सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अब इस निर्णय पर निर्भर करेगा कि भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी और अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा।
निष्कर्ष:
लेडी सुपरवाइजर भर्ती से जुड़ा यह मामला हजारों अभ्यर्थियों के लिए अहम है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।



