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झारखंड में SIR के आंकड़े जारी, 30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

झारखंड में वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी, नाम जोड़ने के करीब 8 लाख आवेदन; 30 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

Jharkhand SIR 2026: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के करीब 8 लाख आवेदन, हटाने के 18,963 अनुरोध

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के आंकड़े जारी किए गए हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के तहत अब तक 7,97,000 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत 18,963 आवेदन दर्ज किए गए हैं।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार कराने के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

नए मतदाताओं के लिए 7.97 लाख आवेदन डिजिटाइज

निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के तहत 7,97,000 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं। इनमें 12 अक्टूबर को डिजिटाइज किए गए 11,415 आवेदन भी शामिल हैं।

वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता और अन्य विवरणों में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के तहत अब तक 5,19,289 आवेदनों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। इनमें 12 अक्टूबर को डिजिटाइज किए गए 3,954 आवेदन शामिल हैं।

नाम हटाने के लिए 18,963 आवेदन

आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत अब तक 18,963 आवेदन दर्ज किए गए हैं। इनमें 12 अक्टूबर को 762 आवेदनों का डिजिटाइजेशन हुआ।

इसके अलावा, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6A के तहत 117 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं।

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म?

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित हैं।

  • फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए।
  • फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोध के लिए।
  • फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और स्थानांतरण के लिए।
  • फॉर्म-6A: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।

31 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, पात्र नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने चाहिए। जिन पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मतदाताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन का डिजिटाइजेशन होने का अर्थ उसकी मंजूरी मिल जाना नहीं है। इसलिए आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक निर्वाचन माध्यमों से लेते रहना जरूरी है।

दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद झारखंड की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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