Jharkhand News: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, जूनियर अधिकारियों को नहीं मिलेगा उच्च पदों का स्वतंत्र प्रभार

Jharkhand News: Finance Department Jharkhand ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए निम्न वेतनमान वाले अधिकारियों को उच्च पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव Prashant Kumar ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?: Jharkhand News

वित्त विभाग के अनुसार, सरकार के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए थे जहां जूनियर अधिकारियों को उच्च पदों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया और बाद में उन्होंने उच्च पद के वेतन अंतर की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के पक्ष में फैसले भी दिए, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका बनी। इसी को देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सेवा संहिता में नहीं था स्पष्ट प्रावधान: Jharkhand News

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड सेवा संहिता में निम्न वेतनमान वाले अधिकारी को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्च पद सौंपने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस व्यवस्था को तत्काल खत्म करने का आदेश जारी किया गया है।

अब क्या होगी नई व्यवस्था?: Jharkhand News

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कार्यहित में किसी उच्च पद का प्रभार देना जरूरी हो, तो वह केवल अतिरिक्त प्रभार के रूप में और सीमित अवधि के लिए दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत:

वित्त विभाग ने दिए सख्त निर्देश

वित्त विभाग ने सभी विभागों को आदेश का सख्ती से पालन करने और नई व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक और वित्तीय अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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