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Mukhyamantri Maiya Samman Yojana से 50 लाख महिलाएं होंगी आच्छादित: सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

पहले दिन आए 2582 आवेदन

Ranchi: महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार ने Mukhyamantri Maiya Samman Yojana के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा।

मंईयां योजना के तहत सरकार प्रत्येक महिला को सरकार 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष देगी। वह आज सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

सचिव ने बताया कि मंईयां योजना से महिलाओं को आच्छादित करने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस योजना से राज्य की करीब 50 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए कैंप का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी जिला के DSWO, ADSS, CDPO को आदेश दिए गए हैं। जैप आईटी द्वारा इस योजना का पोर्टल तैयार किया गया है।

 

योजना माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा लॉन्च को गई है और पहले दिन 4 बजे शाम तक कुल 2582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चनें आई थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है।

Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: पोर्टल के माध्यम से ही होगा सत्यापन

श्री मनोज कुमार ने बताया कि जैप आईटी द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि एक घंटे में ही 36 हजार हिट पोर्टल में प्राप्त हुए हैं साथ ही एक दिन में करीब 15 लाख हिट हुए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि मंईयां योजना राज्य की महिलाओं के उत्थान में भी एक कारगर कदम साबित होगी। श्री मनोज कुमार ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक कैंप में करीब 800- 1000 लोग आ रहे हैं।

साथ ही प्रत्येक जिले में इस योजना की जागरूकता हेतु जागरूकता रथ 2 अगस्त को रवाना किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की दिशा निर्देश में विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।

Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: किसे मिलेगा लाभ?

सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंईयां योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की वैसी महिलाओं को मिलेगा जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। मंईयां समान योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता और झारखंड के निवासी होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं और आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन अगस्त माह के लिए जमा किए जा सकते हैं।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से विभाग के अपर सचिव श्री अभय नंदन अंबष्ट, निदेशक श्री शशि प्रकाश झा, सहायक निदेशक श्रीमति प्रियंका श्रीवास्तव, सहायक निदेशक श्री शत्रुंजय कुमार, जैप आईटी श्री निरंजन कुमार, सीएसी से श्री अनुपम उपस्थित थे।

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