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विधायक पुत्र के खिलाफ काउंटर FIR, मारपीट-छिनतई और जान से मारने की धमकी के आरोप

Amity University मारपीट मामला: विधायक पुत्र सौरभ कुमार के खिलाफ काउंटर FIR, अपहरण की सूचना को बताया मनगढ़ंत

Amity University मारपीट मामला: विधायक पुत्र के खिलाफ काउंटर FIR, अपहरण की सूचना को बताया मनगढ़ंत

Ranchi: राजधानी रांची के नयासराय स्थित Amity University के मेन गेट पर हुई मारपीट और कथित अपहरण के मामले में नया मोड़ सामने आया है। विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद अब दूसरे पक्ष ने भी विधानसभा थाने में काउंटर FIR दर्ज कराई है।

दूसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सौरभ कुमार, वासु दुबे, हर्ष वर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह समेत तीन-चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट, छिनतई, गला दबाने, जान से मारने की कोशिश और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

BBA छात्र के साथ मारपीट का आरोप

FIR में BBA सेकेंड ईयर के छात्र लकी राज की मां प्रियंका सिंह ने आरोप लगाया है कि 7 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे उनका बेटा क्लास खत्म कर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से बाहर निकल रहा था।

शिकायत के अनुसार, इसी दौरान वहां पहले से मौजूद सौरभ कुमार, वासु दुबे, हर्ष वर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और अन्य युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि विरोध करने पर सौरभ कुमार ने छात्र का कॉलर पकड़कर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवकों ने छात्र के साथ लात-घूंसे और बेल्ट से मारपीट की तथा उसका गला दबाने का भी प्रयास किया।

सोने की चेन और नकदी छीनने का आरोप

प्रियंका सिंह की शिकायत के मुताबिक, मारपीट के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और जेब से 4,500 रुपये नकद छीन लिए गए।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सौरभ कुमार ने अपने पिता के विधायक होने का हवाला देते हुए धमकी दी। छात्र को SC/ST Act के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

इन सभी आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

अपहरण की सूचना को बताया गलत

काउंटर FIR में सौरभ कुमार के कथित अपहरण की सूचना को भी गलत बताया गया है। शिकायत के अनुसार, मारपीट के दौरान सौरभ द्वारा पिस्टल लाकर गोली मारने की बात कहे जाने पर अन्य छात्रों ने लकी राज को बचाया।

शिकायतकर्ता का दावा है कि आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क नहीं हो पाने के बाद छात्रों ने सौरभ को विधानसभा थाने ले जाने का फैसला किया। आरोप है कि इसी दौरान सौरभ ने किसी को फोन कर अपने अपहरण की सूचना दी और मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर लिया।

बाद में छात्र सौरभ को विधानसभा थाने लेकर पहुंचे और पुलिस के हवाले किया गया। इस घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं हुई है।

लंबे समय से प्रताड़ित करने का भी आरोप

छात्र की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सौरभ कुमार और उसके साथी उनके बेटे को काफी समय से कॉलेज के अंदर और बाहर परेशान कर रहे थे। उन्होंने रैगिंग और प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार, कथित डर और प्रताड़ना के कारण छात्र ने कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था।

इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

विधानसभा थाना पुलिस ने प्रियंका सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 304(2), 351(2), 351(3), 352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस अब दोनों पक्षों की ओर से दर्ज मामलों की जांच कर रही है। जांच के दौरान घटनास्थल के CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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