Bihar Crime: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल Murder केस में दोषी करार,
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया पटना हाईकोर्ट का फैसला
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New Delhi: Bihar Crime: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की डबल मर्डर केस में पहले निचली अदालत में सुनवाई हुई. यहां से पूर्व सांसद को रिहाई मिली थी परंतु फिर जब पटना हाई कोर्ट में कैसे गया तो यहां पर निचली अदालत के निर्णय को सही माना. इसके पश्चात यह के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
Supreme Court holds Rashtriya Janata Dal (RJD) leader and former MP Prabhunath Singh guilty in 1995 double murder case, overturns Patna HC order acquitting him pic.twitter.com/vwBP0RduI8
जेडीयू के नेता एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. 1 सितंबर को कोर्ट में उनकी सजा पर बहस होगी तथा इसके पश्चात कोर्ट सजा सुनाएगी. असल में यह केस 1995 का है. पूर्व सांसद पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने कहे मुताबिक वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र राय एवं दरोगा राय की हत्या करवा दी थी. आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को अपना मत नहीं दिया था.
Patna high court
Bihar Crime: निचली अदालत ने दी थी रिहाई
सबसे पहले यह केस निचली अदालत पहुंचा मैं सबूत के अभाव में यहां से पूर्व सांसद को रिहाई मिली थी. इसके पश्चात यह कैसे पटना हाई कोर्ट पटना हाईकोर्ट में केस गया तो यहां पर निचली अदालत के निर्णय को सही माना गया. इस निर्णय के विरोध में राजेंद्र राय के भाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
Representational Image
Bihar Crime: सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलों को सुना तथा इस केस मैं प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया. कोर्ट ने इस केस में बिहार के डीजीपी को प्रभु नाथ सिंह को पेश करने का आदेश दिया है.
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर केस में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया पटना हाईकोर्ट का फैसला
Bihar Crime: पूर्व सांसद मा अशोक सिंह की हत्याकांड में काट रहे हैं सजा
ज्ञात हो के पूर्व सांसद मसरख के तत्कालीन मा अशोक सिंह की हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे मैं कोर्ट ने इस केस में प्रभु नाथ सिंह को दोषी करार दिया था. 2010 से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के साथ है. वे लालू प्रसाद के करीबी भी माने जाते हैं.