Patna: पूर्व सांसद Anand Mohan अब जेल से बाहर निकल सकते हैं। हाइट और पर जो बड़ी कठिनाई सामने आ रही थी, अब दूर हो गई है। बिहार सरकार तीसरी विभाग ने कानून में संशोधन किया है।
बिहार का कारा हस्तक 2012 की नियम 481 (i) (क) में बदलाव किया गया है। अब आनंद मोहन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। जिसमें आनंद मोहन की रिहाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है।
Anand Mohan: स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक सोमवार को संभव
सूत्रों की माने तो बिहार सरकार के द्वारा कानून में बदलाव करने के पश्चात सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में आनंद मोहन की सजा की समीक्षा की जाएगी। सांसद ने जेल में कितने वक्त काटे हैं और कितनी सजा बाकी है इसको लेकर समीक्षा की जानी हैं। इस मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसे हायर समिति को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पश्चात ही आनंद मोहन की रिहाई पर फैसला लिया जाएगा।
Anand Mohan: डीएम हत्याकांड के दोषी है आनंद मोहन
यह बता दे कि पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के पश्चात जेल में है। गोपालगंज के तत्कालीन dm को 5 दिसंबर 1994 को भीड़ ने पीटा था उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था एवं पटना उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी थी।
जिसके बाद में इसे उम्र कैद में बदला गया था आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की अपील भी की थी जिसे बाद में खारिश कर दिया गया था।