Arvind Kejriwal के लिए जेल से सरकार चलाने के इंतजाम हो, Delhi HC ठोका 1 लाख का जुरमाना

New Delhi: Arvind Kejriwal : दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

अदालत ने  PIL दायर करने वाले पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

ओसिया जी का में यह भी मांग की गई थी कि उन खबरों पर रोक लगाई जाए जिम दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है। अदालत ने न सिर्फ PIL को खारिज किया बल्कि इसे दायर करने वाले पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया।

हाई कोर्ट में श्रीकांत प्रसाद नामक एक वकील ने पीआईएल दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल से सरकार चलाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। डीजी जेल को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि केजरीवाल विधायक को और कैबिनेट सदस्यों से वार्तालाप कर सके, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम कर दिया जाए।

₹1 लाख का जुर्माना एम्स के खाते में जमा करने को कहा गया

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत स अरोड़ा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए प्रसाद पर ₹1 लाख का जुर्माना लगा दिया। याचिका करता को इस एम्स के खाते में जमा करने को कहा गया है। कोर्ट ने याचिका करता को फटकार लगाई और कई तीखी टिप्पणी भी की।

Arvind Kejriwal 21 मार्च से जेल में बंद है

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफा और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित खबरें चलने से रोक दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि क्या आपातकाल या सैनिक शासन लगा दिया जाए। दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal 21 मार्च से जेल में बंद है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल जेल से ही सरकार चलने पर अड़े हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके मुखिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे।

इससे पूर्व हाई कोर्ट में इस मांग को लेकर भी याचिका दायर की जा चुकी है की जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने यह कहकर अर्जी खारिज कर दी कि इसका फैसला खुद अरविंद केजरीवाल को करना है एलजी और राष्ट्रपति को तय करना है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

 

 

 

 

 

 

 

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