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पूर्व कांग्रेस विधायक ने BJP विधायक के जाति प्रमाण पत्र पर झारखंड HC के आदेश को चुनौती दी

Ranchi: Jharkhand HC: भाजपा के कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व कांके विधायक सुरेश बैठा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है।

एकल पीठ ने 31 जनवरी को लाल की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें राज्य स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को चुनौती दी गई थी।

Jharkhand HC News: लाल गैर-झारखंडी हैं और एक बाहरी व्यक्ति झारखंड में जाति प्रमाण पत्र का हकदार नहीं है: सुरेश बैठा

उक्त समिति द्वारा 1 अप्रैल को लाल का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बाद लाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि लाल गैर-झारखंडी हैं और एक बाहरी व्यक्ति झारखंड में जाति प्रमाण पत्र का हकदार नहीं है। जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के साथ, लाल की विधायिका का दर्जा दांव पर था क्योंकि लाल ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

अब बैठा ने हाई कोर्ट के उसी आदेश को चुनौती दी है जिससे लाल को राहत मिली थी.

 

 

 

 

 

 

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