नई दिल्ली: Railway: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब आपको हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी अपने सामान (Luggage) का वजन करवाकर जाना पड़ सकता है।
रेल मंत्रालय ने नियमों को सख्त करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
Railway: हवाई जहाज की तर्ज पर होगी जांच
रेल मंत्री ने संकेत दिए हैं कि स्टेशनों पर अब सामान तौलने की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि यात्री ट्रेन में जरूरत से ज्यादा सामान लेकर चढ़ जाते हैं, जिससे कोच में भीड़ बढ़ती है और सह-यात्रियों को परेशानी होती है। अब अगर सफर के दौरान या स्टेशन पर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा पाया गया, तो आपको पार्सल शुल्क का 6 गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
Railway: किस कोच में कितना सामान है फ्री?
रेलवे के नियमों के अनुसार, टिकट की श्रेणी के हिसाब से सामान ले जाने की सीमा तय है:
AC फर्स्ट क्लास: 70 किलो तक।
AC 2-टियर: 50 किलो तक।
AC 3-टियर और चेयर कार: 40 किलो तक।
स्लीपर क्लास: 40 किलो तक।
जनरल (Second Class): 35 किलो तक।
पहले ही बुक कराएं सामान
रेल मंत्रालय ने सलाह दी है कि अगर आपके पास ज्यादा सामान है, तो ट्रेन छूटने से कम से कम 30 मिनट पहले स्टेशन के ‘लगेज ऑफिस’ में जाकर उसे बुक करवा लें। अगर आप बिना बुकिंग के एक्स्ट्रा सामान के साथ पकड़े जाते हैं, तो टीटीई (TTE) आपसे भारी जुर्माना वसूल सकता है। रेल मंत्री का कहना है, “सामान कम होगा, तो सफर का आनंद ज्यादा होगा।”



