
Jharkhand सरकार ने राज्य की शराब बिक्री नीति में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इस नई नीति के तहत शराब बिक्री के नियमों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
सरकार का दावा है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध शराब बिक्री पर भी रोक लगेगी।
Jharkhand News: क्या हैं नए नियम?
झारखंड की नई शराब नीति के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
1. सरकारी नियंत्रण खत्म: सरकार अब खुद शराब की खुदरा बिक्री नहीं करेगी, बल्कि यह जिम्मेदारी *निजी कंपनियों* को दी जाएगी।
2. ठेकेदारों को लाइसेंस: शराब की दुकानें चलाने के लिए इच्छुक ठेकेदारों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र को अधिक भागीदारी मिलेगी।
3. शराब की कीमतों में बदलाव: नई नीति के तहत शराब की कीमतों को नियमित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में शराब की दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में संतुलित रहें।
4. ऑनलाइन मॉनिटरिंग: शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए *डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम* लागू किया जाएगा, जिससे टैक्स चोरी और अवैध कारोबार पर लगाम लग सके।
5. नए दुकान आवंटन का तरीका: दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और यह *ई-टेंडरिंग* के जरिए किया जाएगा।
Jharkhand News: सरकार का क्या है मकसद?
झारखंड सरकार का कहना है कि इस नई नीति से:
– राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्य के विकास कार्यों को और गति मिलेगी।
– अवैध शराब बिक्री पर रोक लगेगी और मिलावटी शराब से होने वाले खतरों को कम किया जा सकेगा।
– शराब माफिया पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।
पहले की नीति में क्या थी दिक्कतें?
झारखंड में वर्तमान में शराब की खुदरा बिक्री सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन इसमें कई खामियां सामने आई थीं।
– सरकारी दुकानों पर शराब की उपलब्धता में कमी थी।
– राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही थी।
– अवैध शराब बिक्री और कालाबाजारी के मामले बढ़ रहे थे।
क्या बदल जाएगा 1 अप्रैल से?
1 अप्रैल 2024 से झारखंड में शराब बिक्री पूरी तरह निजी कंपनियों के हाथों में होगी। इससे शराब दुकानों की संख्या, बिक्री प्रक्रिया और कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
झारखंड की नई शराब नीति राज्य सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होगी, यह आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसा जाएगा।