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सुप्रीम कोर्ट ने Manish Sisodia को जमानत दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी। यह मामला अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़ा है।

17 महीने हिरासत में रहने के बाद Manish Sisodia तिहाड़ जेल से बाहर

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें और जेल से रिहा होने के बाद गवाहों को प्रभावित न करें। 17 महीने हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि सिसोदिया पर भी वही शर्तें लगाई जाएं जो सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई थीं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई में देरी की और सीबीआई और ईडी की दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सुनवाई में देरी के लिए सिसोदिया को दोषी ठहराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पीएमएलए में उल्लिखित सख्त दोहरी शर्तों के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुनवाई में देरी और लंबी अवधि तक जेल में रहना जमानत देने का वैध आधार है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि ट्रायल पूरा होने की उम्मीद में किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उसे ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मखौल होगा। 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिरासत में लिया था।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की एफआईआर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया।उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

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