
सोमा मुंडा हत्याकांड: आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव को हाईकोर्ट से मिली जमानत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव को जमानत दे दी है। गुरुवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर यह निर्णय लिया।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। देवव्रत नाथ शाहदेव को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे, साथ ही आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा उन्हें ट्रायल के दौरान कोर्ट की कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया है।
बचाव पक्ष ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि देवव्रत नाथ शाहदेव को इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है।
बचाव पक्ष का कहना था कि न तो प्राथमिकी (FIR) में उनका नाम शामिल है और न ही अन्य आरोपियों की पूछताछ में उनका कोई जिक्र सामने आया है। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें आरोपी बना दिया, जो न्यायसंगत नहीं है।
कोर्ट ने दलीलों के बाद दी राहत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का फैसला सुनाया। यह फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।
अब आगे ट्रायल के दौरान मामले की विस्तृत सुनवाई होगी, जिसमें साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा



