
रांची: सुप्रीम कोर्ट (SC) के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने रामनवमी जुलूस के दौरान बिजली कटौती न करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
The Supreme Court today (April 4) allowed the Jharkhand Government to cut the power supply during the upcoming Ram Navami processions to prevent unwarranted instances of electrocution due to people carrying long poles and flags.
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कोर्ट ने झारखंड सरकार को बिजली कटौती की अनुमति देते हुए यह शर्त रखी कि कटौती कम से कम समय के लिए हो और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति बाधित न हो।
SC News: हाईकोर्ट ने बिजली कटौती पर जताई थी नाराजगी
इससे पहले, झारखंड हाईकोर्ट ने सरहुल और रामनवमी के दौरान 10-10 घंटे बिजली कटौती को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। इस फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
SC ने बिजली विभाग से मांगी अंडरटेकिंग
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के एमडी से बिजली कटौती से जुड़ी अंडरटेकिंग मांगी। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
प्रशासन को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रशासन को राहत मिली है, क्योंकि झारखंड में रामनवमी के भव्य जुलूस में लाखों लोग पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल होते हैं। विभिन्न महावीर मंडल विशाल महावीरी पताका निकालते हैं, ऐसे में बिजली कटौती को जरूरी माना जा रहा था।



