Hazaribagh: Mamta Devi: इनलैंड पावर गोली कांड मसले में हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के पश्चात अब ममता देवी की विधायकी भी रद्द हो सकती है।
Hazaribagh, Jharkhand | Mamta Devi (Congress MLA) sentenced to 5-year imprisonment under sections 148, 332, 333, 307 of IPC: Atmaram Choudhary, Advocate, on court verdict in 2016 firing case pic.twitter.com/g5T9Z6rzfp
— ANI (@ANI) December 13, 2022
इस मसले पर सोमवार 12 दिसंबर को फैसला आना था, पर कोर्ट रेफरेंस होने के कारण सोमवार को यह सुनवाई टल गई थी।
Mamta Devi News: कोर्ट ने अन्य दोषियों को भी सुनाई सजा
हाई कोर्ट की तरफ से 8 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 लोगों के समेत ममता देवी को दोषी करार दिया था। जिसके पश्चात ममता देवी हजारीबाग जेल में बंद है। ममता देवी के अलावा दोषी करार बाकी लोगों को भी हाईकोर्ट में सजा सुनाई। इन नामों में भाजपा नेता राजीव जयसवाल, दिलदार अंसारी, कुंवर महतो, यदु महतो, मनोज पुजहर, लाल बहादुर महतो, कालेश्वर महतो, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो मौजूद है।
Mamta Devi News: क्या है मसला?
इनलैंड पावर लिमिटेड रामगढ़ के गोला में स्थित है 29 अगस्त 2016 को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इस मसले में रजरप्पा के तत्कालीन वीडियो ने ममता देवी संग अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस मसले को हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने गत 8 दिसंबर 2022 को ममता देवी 13 लोगों को दोषी करार दिया है।
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