Ranchi: धमकी देने और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व मंत्री Bandhu Tirkey को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिला है।
रांची- पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधू तिर्की को राहत
एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बंधू तिर्की को बरी
धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला
लोहरदगा के कुज्जू थाने में दर्ज किया गया था मामला#JharkhandNews @bandhu_tirkey @INCJharkhand pic.twitter.com/XwW0Zw76sl
— TV9 Bihar Jharkhand (@TV9Bihar) November 30, 2022
Bandhu Tirkey के खिलाफ लोहरदगा के कुडू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था
एमपी एमएलए के विशेष अदालत ने साक्ष के अभाव में बरी कर दिया है। बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुडू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के सरना स्थल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था जिसके विरोध में बंधु तिर्की अपने समर्थकों के प्रदर्शन किया था। मामले में बंधु तिर्की पर शांति भंग करने नियम विरुद्ध जमावड़ा लगाने ,धमकी देने और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कुडू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।
15 अक्टूबर 2019 को Bandhu Tirkey की गिरफ्तारी हुई थी
बता दे की इस मामले में कुर्की जब्ती के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अदालत ने फरार घोषित करते हुए 10 मई 2019 को स्थायी वारंट जारी किया था। और 15 अक्टूबर 2019 को बंधु तिर्की की गिरफ्तारी हुई थी…. जिसके बाद अदालत ने जमानत की सुविधा बंधु को प्रदान किया था।