
Ranchi: Jharkhand News: स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियोजन नियमावली, 2022 का प्रावधान किया है।
राँची के स्टेशन रोड स्थित होटल बी.एन. आर चाणक्या में नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 पर आयोजित कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य लोगों को संबोधित किया।@HemantSorenJMM pic.twitter.com/y6HKCQVgMd
— Satyanand Bhokta (@BhoktaSatyanand) January 11, 2023
इसका उद्देश्य झारखण्ड के विकास में कदमताल मिला रहे निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिये, ताकि अधिनियम के तहत अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो। उक्त बातें श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता ने होटल बीएनआर चाणक्या रांची में झारखण्ड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए बने नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियोजन नियमावली, 2022 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहीं। इस अवसर पर कई युवक/युवतियों को श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता ने नियुक्ति-पत्र भी दिया।

Jharkhand News: 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले सभी कर्मियों का निबंधन संबंधित नियोजनालयों में कराना अनिवार्य
कार्यशाला में श्रम सचिव श्री राजेश कुमार शर्मा ने अधिनियम व नियमावली के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि सभी नियोक्ता, जिनके अन्तर्गत 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें नियोजनालयों में अनिवार्य रूप से निबंधन कराना है। साथ ही 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले सभी कर्मियों का निबंधन भी संबंधित नियोजनालयों में कराना है। कार्यशाला मे पीपीटी के माध्यम से अधिनियम व नियमावली के विभिन्न प्रावधानों से नियोजकों को अवगत कराया गया।
कार्यशाला में श्रमायुक्त-सह-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव एवं श्रम विभाग के विभागीय पदाधिकारी सहित राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों, श्रम संघों एवं उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।



