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मंत्री Irfan Ansari को कोर्ट से झटका, सशरीर उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज

मानहानि केस में कोर्ट ने नहीं दी राहत

Ranchi: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री Irfan Ansari को मानहानि के एक मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रांची स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट की मांग की थी।

Irfan Ansari News: क्या है मामला?

यह मामला अंतरराष्ट्रीय योग टीचर और भाजपा नेत्री राफिया नाज द्वारा दायर की गई मानहानि शिकायत से जुड़ा है। राफिया ने आरोप लगाया था कि 4 अगस्त 2020 को एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मंत्री इरफान अंसारी ने उनके पहनावे को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की थी। राफिया ने अपनी शिकायत में कहा कि इस बयान से उनकी स्त्री लज्जा भंग हुई, धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया।

Irfan Ansari News: कोर्ट की कार्यवाही

कोर्ट ने इस मामले में पहले ही संज्ञान लेते हुए समन जारी कर इरफान अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मंत्री ने धारा 205 सीआरपीसी के तहत याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सशरीर उपस्थित होने से छूट दी जाए। लेकिन न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

अधिवक्ता का पक्ष

रांची सिविल कोर्ट में राफिया नाज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जितेंद्र वर्मा ने कोर्ट के फैसले को न्यायोचित और पीड़िता के सम्मान की रक्षा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि “यह फैसला समाज में एक सकारात्मक संदेश देगा कि किसी भी महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले को कानून के सामने जवाब देना ही होगा।”

Irfan Ansari News: अब आगे क्या?

कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब मंत्री इरफान अंसारी को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होना होगा। अगर वह अनुपस्थित रहते हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ जमानती वारंट या अन्य सख्त कार्रवाई भी कर सकती है।

 

 

 

 

 

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