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Anant Singh को बड़ा झटका पटना हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Patna: पटना हाई कोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली Anant Singh के रेगुलर बिल की याचिका को खारिज कर दिया है।

पटना हाई कोर्ट ने जस्टिस एनके पांडे की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया ‌ कोर्ट ने आनंद सिंह के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी।

Anant Singh: क्या है मामला?

यह मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से संबंधित है। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1 ए), 26 (2)/35 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1 ए)/35 के तहत ₹20000 का जुर्माना भी ठोका था। इस मामले में याचिका करता के पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा जबकि बिहार सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को निर्धारित है।

Anant Singh News: 5 मई को जेल से पेरोल पर बाहर निकले थे

अनंत सिंह को हाल में ही 5 मई को 15 दिनों की पैरोल पर पटना के बेऊर जेल से रिहा किया गया था। आनंद सिंह को खराब सेहत और गांव में जमीन बंटवारे के लिए पैरोल मिली थी। जेल में रहने के बीच उनकी तबीयत दो दफा खराब हुई थी। इसके पश्चात उन्हें पटना के आइजीआइएमएस में भर्ती करवाया गया था। जेल से रिहा होने के पश्चात आनंद सिंह ने जनता से बातचीत की और खुले हवा में सांस लेने की खुशी का इजहार किया।

Anant Singh के बाहर आने से मुंगेर में बदले सियासी समीकरण

हाल में ही जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार ललन सिंह के लिए आनंद सिंह ने प्रचार किया। आनंद सिंह ने ललन सिंह को चार लाख वोटो से जीतने की मंशा जाताइ। यह माना जा रहा है कि आनंद सिंह की रिहाई से मुंगेर में ललन सिंह को चुनावी फायदा हो सकता है। आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक है। अपने मुंगेर के सांसद ललन सिंह के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते देखा गया है। मुंगेर सीट पर 13 में को चुनाव होने तक अनंत सिंह बाहर रहेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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