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Tabrez Ansari Lynching मामले में सभी 10 दोषियों को 10 साल की सज़ा

17 जून 2019 को झारखंड के सरायकेला थाना अंतर्गत धतकीडीह गांव में चोरी का आरोप लगा था...

Ranchi: Jharkhand की एक अदालत ने 2019 में तबरेज़ अंसारी की पीट-पीटकर हत्या (Tabrez Ansari Lynching) करने के मामले में शामिल सभी 10 दोषियों को बुधवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई।

Tabrez Ansari lynching: 36 गवाहों की गवाही दर्ज

सरायकेला कोर्ट आईपीसी अनुच्छेद 304 एडीजे-1 अमित शेखर की अदालत ने 2019 में सरायकेला के धतकीडीह गांव में तबरेज की मॉब लिंचिंग के मामले में 10 अपराधियों को 10 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत में सुनवाई के दौरान सरायकेला सिविल कोर्ट के अभियोजक अशोक कुमार राय ने 36 गवाहों की गवाही दर्ज की।

Tabrez Ansari Lynching: दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया

इससे पहले 27 जून को झारखंड कोर्ट ने तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या में शामिल 10 लोगों को दोषी ठहराया था. अभियोजक अशोक कुमार राय ने कहा कि एक आरोपी कौशल महली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।

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Tabrez Ansari Lynching के मामले में 10 लोग दोषी करार। इनके नाम हैं भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, सुमंत महतो, विक्रम विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महली, महेश महली. दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मामले का मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल, जिसे पापू मंडल भी कहा जाता है, न्यायिक हिरासत में है।

क्या है मामला?

17 जून 2019 को झारखंड राज्य के सरायकेला थाना अंतर्गत धतकीडीह गांव में चोरी के आरोप में तबरेज़ अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. पुणे में काम करने वाले अंसारी झारखंड स्थित अपने घर पर ईद मनाने आए थे। इस मामले में 13 प्रतिवादियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मौजूदा मामले में एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

 

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